सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई फिर से शुरू करेगा. शीर्ष अदालत ने 15 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अदालतें उन नोटों की जांच कर सकती हैं जो कैबिनेट बैठकों का हिस्सा हैं और क्या ऐसे कैबिनेट नोटों को उसी तरह की छूट प्राप्त है जो संसदीय कार्यवाही को प्राप्त है. अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से सवाल पूछा, जो आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया द्वारा दायर जमानत याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

kejriwal sanjay singhसिसोदिया के पास केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ बुधवार के लिए दो विशेष अनुमति याचिकाएं सूचीबद्ध हैं. वह कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहे हैं.

जस्टिस संजीव खन्ना और एस.वी.एन. की पीठ. भाटी ने सिसौदिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. के संयुक्त अनुरोध पर सहमति व्यक्त की.