दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी. सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

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अदालत ने संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया और कहा कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा होती है. संजय सिंह ने संवाददाताओं से दावा किया कि ईमानदार लोग हमारे साथ हैं जबकि बेईमान लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं.

आदेश सुनाने से पहले कोर्ट ने आप विधायक को अपने परिवार और वकील से 2 मिनट के लिए मिलने की इजाजत दी थी. ईडी ने दलील देते हुए कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन शामिल है. इसलिए आगे रिमांड की जरूरत है. हालांकि, संजय सिंह की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि रिमांड पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके चलते सांसद को दोबारा ईडी की रिमांड पर भेजा जाए.

अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में संजय सिंह के दो सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया. हालांकि, जांच के दौरान एजेंसी द्वारा जब्त किए गए सबूतों से सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का आमना-सामना नहीं कराया गया और समझा जाता है कि सिंह से भी उनका आमना-सामना कराया जाएगा.