नोएडा में सरकार एक बार फिर सख्त नजर आ रही है. उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में अब सड़क पर नमाज पढ़ना या पूजा करना गैरकानूनी होगा. नोएडा पुलिस ने अगले 15 दिन के लिए जिले में धारा-144 लगा दी है, जिससे किसी भी सार्वजनिक रैली, जनसभा, जुलूस और नमाज-पूजा पर प्रतिबंध लग गया है.

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गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. आगामी मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों को देखते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया है. इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना इजाजत के नहीं की जा सकेगी.

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एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 20 जुलाई से 3 अगस्त तक 15 दिनों के लिए ये प्रतिबंध जारी रहेंगे. पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम, खेल कार्यक्रम जिसमें विदेशों से भी खिलाड़ी आएंगे. इसके अलावा इस दौरान जिले में किसानों का विरोध प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा ऐसे में कोई भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में सभा या जुलूस नहीं निकालेगा, इतना ही नहीं इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी होगा. ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी.

पुलिस ने आदेश में कहा है की धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं होंगे, किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और न ही कोई दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.