दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी है. कथित ‘घोटाले’ के सिलसिले में 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से सिसौदिया हिरासत में हैं. ED ने उन्हें 9 मार्च को सीबीआई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद एफआईआर. राउज़ एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को आरोपी व्यक्तियों के वकीलों को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई मुख्यालय में अविश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी.

विशेष न्यायाधीश, एमके नागपाल ने वकीलों को निर्देश दिया है कि वे वकीलों की सुविधा के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करें. अदालत ने वकीलों को जांच अधिकारी को ईमेल अनुरोध भेजने का भी निर्देश दिया. इसके बाद, आईओ दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाएगा.