गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में लगी अर्जी खारिज हो गई है. अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटिन कोर्ट ने मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किए थे.
जिससे राहत पाने के लिए केजरीवाल और पार्टी के सांसद ने इस समन के खिलाफ अहमदाबाद सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन कोर्ट ने मौजूदा स्थिति में राहत देने से इंकार कर दिया है.
केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को ही अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 11 अगस्त को पेश होने का कहा है. मामले में मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 11 अगस्त, को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया था. इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने खारिज कर दिया.
पीएम मोदी की डिग्री को दिखाने को लेकर केंद्रीय सूचना अयोग यानी CIC के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद इस साल 31 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया था जिसमें पीएम मोदा की डिग्री दिखाए जाने का आदेश दिया गया था और अरविंद केजरीवाल पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया था. केजरीवाल ने मामले में कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाल दी थी. जिसपर 18 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.