दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर संवेदनशील सूचनाएं लीक कर राजनीतिक लाभ हासिल करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें एक कथित मामले में आप मॉडल टाउन विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने वाली फाइल अभी तक नहीं मिली है.

kejriwal

गोयल की यह टिप्पणी तब आई है जब तीन दिन पहले ही सक्सेना के कार्यालय ने कहा था कि उन्होंने पिछले साल के एमसीडी चुनावों में एक महिला उम्मीदवार को आप टिकट के बदले में कथित तौर पर 90 लाख रुपये की मांग करने के लिए त्रिपाठी के खिलाफ अभियोजन मंजूरी देने के लिए सतर्कता विभाग के अनुरोध का उल्लेख किया था.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोपित अपराधों के मामले में अभियोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी (स्पीकर) की मंजूरी अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले आवश्यक है.