कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SC ने अंतरिम राहत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई. SC का निर्देश, सभी FIRs को एक साथ कर 27 फरवरी को लिस्टेड करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाएं. पवन खेड़ा को असम में दर्ज केस के चलते पुलिस ने हिरासत में लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया. आरोप है कि पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी