सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा, ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति की जांच, गिरफ्तारी और कुर्क करने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। याचिका में जमानत की मौजूदा शर्तों पर भी सवाल उठाया गया था।