सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के दो मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका को 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया. जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मनीष सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलील के बाद मामले को स्थगित कर दिया. क्यूंकि उन्हें इस मामले पर बहस करने के लिए दो से तीन घंटे का समय चाहिए. सिंघवी ने कहा कि हालांकि मैं जेल में हूं, हम (दोनों पक्ष) सहमत हैं. मेरी तरफ से सुनवाई में कम से कम दो-तीन घंटे लगेंगे. इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.
दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
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