सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों को तलब करने पर अदालतों के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर सहमत हुआ

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को “मापदंड और प्रतिबंध” तय करने पर सहमत हो गया, जिनका सरकारी अधिकारियों को तलब करते समय पालन करना होगा. शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश पारित करने के अपने इरादे का संकेत देते हुए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को केवल उन मामलों में उपस्थित होने के लिए कहा जाना चाहिए जहां गैर-अनुपालन होता है, न कि लंबित मामलों में हलफनामे के रूप में.

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“हम अधिकारियों को बुलाने के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेंगे. हम कुछ मानदंड भी तय करेंगे, अधिकारियों को तलब करने में किन प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए”, सीजेआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो सरकारी अधिकारियों को तलब करने और उनकी हिरासत का आदेश देने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करते हुए टिप्पणी की.

एसओपी सरकारी अधिकारियों को अदालत में बुलाने या अवमानना की कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था. सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत पांच पन्नों की एसओपी, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका और सरकार के बीच अधिक अनुकूल माहौल बनाना है, अधिकारियों को केवल “असाधारण मामलों” में बुलाने का सुझाव देती है, न कि नियमित मामले के रूप में.

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