सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के एक साल बाद, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक नया बैच सामने आया है.

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जुलाई 2022 में, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने पीएमएलए और ईडी की विशाल शक्तियों को बरकरार रखा था. हालाँकि, पीठ ने धन विधेयक मार्ग के माध्यम से पीएमएलए में संशोधन की वैधता को सुनवाई के लिए बड़ी संविधान पीठ के लिए खुला छोड़ दिया था.

इन नई याचिकाओं के मूल में पीएमएलए की धारा 50 का मुद्दा है. यह धारा ईडी को व्यक्तियों को जांच के लिए बुलाने और अदालती कार्यवाही में उनके बयानों को सबूत के रूप में मानने का अधिकार प्रदान करती है.

यह देखते हुए कि मूल 2022 का फैसला तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, मामले को आगे के विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजने के किसी भी निर्णय के लिए समान संख्या में न्यायाधीशों वाली पीठ की भागीदारी की आवश्यकता होगी. इन नई प्रस्तुत याचिकाओं की सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित है.

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