सरकारी बंगले के मामले में राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

raghav chadha

राघव चड्ढा के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया की. नियमों के उल्लंघन पर राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट ने तुरंत टाइप-सेवन बंगला खाली करने का आदेश दिया. कोर्ट का फैसला सुनते ही राघव चड्ढा के होश उड़ गए. और अब गिड़गिड़ाते हुए राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. ना सिर्फ उन्होने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. बल्कि जज साहब के आगे रोना रोते हुए बेचारा बनने की भी कोशिश की.

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इस मामले पर 11 अक्टूबर यानी आज सुनवाई होगी. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 अक्टूबर को अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया था. जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली ना करवाने का निर्देश दिया था. दरअसल, राज्यसभा सचिवालय के वकील ने दलील देते हुए कोर्ट में कहा था कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है.

पटियाला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि राघव चड्ढा को बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह केवल एक सांसद के रूप में उन्हें दिया गया विशेषाधिकार था. याचिकाकर्ता बतौर राज्यसभा सांसद अपने पूरे कार्यकाल में बंगले में रहने का अधिकार नहीं जता सकते.अगर उसका आवंटन खारिज हो जाता है, तो उन्हें उसे खाली करना होगा.यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है.

18 अप्रैल, 2023 का आदेश वापस लिया जाता है और अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है.राघव चड्ढा यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में पंडारा रोड पर 8 सितंबर 2022 को राज्यसभा पूल से टाइप-7 बंगला आवंटित किया गया था. वो नवंबर 2022 में इस बंगले में शिफ्ट हुए. लेकिन इस साल मार्च में उनके इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया. उन्हें बताया गया कि उनके बंगले का आवंटन रद्द करके दूसरा फ्लैट दिया जा रहा है.

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मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब ईडी की रडार पर ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान आ चुके हैं. अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में ईडी ने रडार पर लिया है. क्योंकि अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है. उन्होने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला किया है. अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्ला खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया है.

दिल्ली वक्फ बोर्ड में जमीन घोटाले के सिलसिले में अमानतुल्लाह खान और उनके करीबियों के यहां 5 जगहों पर एसीबी के ये छापे पड़े थे. उसी छापे के दौरान 12 लाख कैश. 1 बिना लाइसेंसी बरेटा पिस्टल, 2 अलग-अलग बोर के कारतूस और एक डायरी एसीबी के हाथ लगी थी.

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसा है. सचदेवा ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है. जब छत्तीसगढ़ में एक्शन होता है तो ये स्वागत करते हैं. आप के भ्रष्टाचारियों पर एक्शन का भी अरविंद केजरीवाल को स्वागत करना चाहिए.

 

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