गुजरात कोर्ट ने पीएम डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह का समन रद्द करने से इनकार कर दिया

modi degree court

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को झटका देते हुए, अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत द्वारा दोनों आप नेताओं को जारी किए गए समन को रद्द करने और खारिज करने से इनकार कर दिया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट की अदालत ने क्रमशः केजरीवाल और सिंह द्वारा दायर दो आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिए. पुनरीक्षण आवेदनों में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी.

kejriwal sanjay singh

दोनों अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं और शुरुआत में उन्हें 15 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था और फिर 23 मई को एक नया समन जारी किया गया था.

न्यायाधीश ने मामले को 8 सितंबर को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था. यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए केजरीवाल और सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत से संबंधित है.

विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने को लेकर कथित तौर पर उसके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए दो राजनेताओं पर मुकदमा दायर किया. विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस साल अप्रैल में दोनों राजनेताओं को तलब किया था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *