सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के चरित्र परिवर्तन पर रोक लगाने वाले 1991 के अधिनियम की वैधता पर याचिकाओं की सुनवाई में आवेदकों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने याचिकाओं की समीक्षा के विरोध में याचिकाएं दायर की थीं। पूजा स्थल अधिनियम, 1991।