केंद्र सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए फैसले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या वायनाड के सांसद अपने ‘विमुद्रीकरण योजना के खिलाफ अभियान’ के लिए अब देश से माफी मांगेंगे।

पलटवार करते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार उच्च मूल्य के नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के कारण देश के लोगों को हुई परेशानी के लिए खुद को दोषी ठहराने से बच नहीं सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा?

  • सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया. कोर्ट ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी. इसलिए, उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार को संविधान और आरबीआई एक्ट ने अधिकार दिए हैं. उसका इस्तेमाल करने से कोई बाधा नहीं कर सकता. अब तक दो बार नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण के इस अधिकार का इस्तेमाल अब तक हुआ है. ये तीसरा मौका था. रिजर्व बैंक अकेले विमुद्रीकरण का फैसला नहीं कर सकता.