दिल्ली हाईकोर्ट ने आज वेब पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को बड़ा झटका दिया है. और ये झटका कई दलाल, देश विरोधी पत्रकारों पर भारी पड़ने वाला हैं. दरअसल यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस के तरफ से की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली न्यूजक्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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कोर्ट ने दोनों की ही रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज वेब पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड पर लेने के ट्रायल कोर्ट के 3 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी.

उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया. पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इनलोगों को उम्मीद थी की हाईकोर्ट से कोई राहत मिलेगी. पर बड़ा झटका हाईकोर्ट से मिला हैं. अब न्यूजक्लिक की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. जांच एंजेसिया एक्शन में हैं. और बड़े एक्शन की भी तैयारी हैं.